18/12/2013 |
न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग |
विधि और न्याय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने आज लोक सभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी की सरकार को छत्तीसगढ़, मद्रास और गुजरात उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में क्रमश: हिन्दी, तमिल और गुजराती के प्रयोग के संबंध में राज्य छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 11 अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में उच्च न्यायालयों में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग के प्रस्तावों पर विचार किया है और 1997 तथा 1999 में अंगीकृत, प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने के पूर्ण पीठ न्यायालय के पूर्व के समान संकल्पों को दोहराया है। सरकार ने, इसका पालन करने का विनिश्चय किया है। |
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