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05/12/2014  
गुणवत्ता सुधार के लिए खान-पान सेवाओं की नियमित स्वतंत्र जांच करायेगा रेलवे
 

रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने आज राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि सभी क्षेत्रीय रेलवे में खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता और साफ सफाई के लिए एक व्यापक जांच तंत्र बनाया गया है

और इसके जरिये समय-समय पर नियमित और औचक निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत कारवाई की जाती है। कारवाईयों के तहत दोषीयों को सजा के रूप में जुर्माना और यहां तक कि अनुबंध को समाप्त किये जाने के प्रावधान हैं। नियमित सहायता के लिए क्षेत्रीय और मंडलीय स्तर पर खान-पान निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक टोल फ्री नंबर 1800-111-321 के साथ एक केद्रीयकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है। ट्रेनों में खान-पान सेवा सुधार तंत्र के तहत यात्रियों से प्रतिक्रिया औऱ सुझाव लेने के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों में इंट्रेक्टिव वाईस रिस्पांस सिस्टम आधारित फीडबैक प्रणाली के लिये एक पायलट प्रोजक्ट शुरू किया गया है। 

उन्होंने बताया कि खान-पान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने इन सेवाओं की समय-समय पर स्वतंत्र तृतीय पक्षीय जांच कराने का फैसला लिया है। यह जांच नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबीसीबी) द्वारा प्रमाणित प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा की जायेगी। जांच के मानकों में खान-पान सेवाओं के सभी पहुलुओं जैसे-व्यक्तिगत साफ-सफाई, बुनियादी ढांचा, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, भंडारण सुविधाएं, सुरक्षा और संवैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन आदि शामिल है। 

रेल राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में (31 अक्टूबर 2014) तक क्षेत्रीय रेलवे ने स्टेशनों पर घटिया खाद्य सामाग्रीयों की बिक्री के लगभग 196 मामले दर्ज किये। कारवाई के तहत 91 मामलों में जुर्माना लगाया गया और 52 मामलों में कड़ी चेतावनी दी गयी। 

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